जयपुर। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों और राजस्थान के जयपुर स्कूलों में पाये गये कोराना पॉजिटिव छात्रों ने सरकार और अविभावकों की चिंता बढ़ा दी है। कोराना से बचाव भी हो सके और छात्रों की पढाई पर प्रभाव भी ना पड़े इसके लिए राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
ऑनलाइन क्लास अनिवार्य
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी स्कलों को ऑफलाइन क्लासेज के साथ—साथ ऑनलाइन क्लासेज भी जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। वहीं, स्कूल अविभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लिए दबाव नहीं बनाया जायेगा।
अगर किसी भी स्कूल में कोरोना केस पाया जाता है तो उस स्कूल या संस्था को 10 दिनों के लिए सील कर दिया जायेगा। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी गई है। स्कूल में वाार्षिक उत्सव, विदाई समारोह जैसे भीड भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में कैंटीन बंद रखे जायेंगे, बच्चे अपने घर से लॉन्च बॉक्स और पानी की बोतल साथ लेकर आयेंगे। परिसर को रोजाना करना होगा सेनेटाइज, ऑनलाइन क्लासेज भी रखनी होगी जारी। जो भी स्कूल हॉस्टल का संचालन कर रहें उनमें बहार से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट आने तक सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के शैक्षणिक व एसएससी स्टाफ एवं संस्थान में आवागमन के लिए संचालित बस व ऑटो चालक को दोनों अनिवार्य रूप से लेनी होगी।