पैगंबर टिप्पणी मामले में नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जयपुर। पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा, निष्कासित नेता नवीन जिंदल और पत्रकार सबा नकवी सहित कई लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा नफरत भरे संदेश फैलाने के आरोप में दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की हैं - एक नूपुर शर्मा के खिलाफ और दूसरी उन लोगों के खिलाफ जिन पर लगातार "विवादास्पद" बयान देने का आरोप लगाया गया है। पहली प्राथमिकी नूपुर शर्मा, दूसरी में नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सब नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान, गुलजार अंसारी और अनिल कुमार मीणा के नाम हैं।

पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ दंड संहिता (आईपीसी) धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) इकाई द्वारा लोगों के खिलाफ "विभिन्न समूहों को उकसाने और देश में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक स्थिति पैदा करने" के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि इकाई साइबर स्पेस में अशांति पैदा करने के इरादे से झूठी सूचनाओं को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका की जांच करेगी और इसका भौतिक स्थान पर प्रभाव पड़ता है, जिससे देश के सामाजिक ताने-बाने से समझौता होता है।