पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की मांग की

जयपुर। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोमवार को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही पूर्व केंद्रिय मंत्री ने निजी क्षेत्र में भी कोटा की मांग की है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी विशेष परिस्थितियों में मप्र जैसे राज्यों में लागू किया जा सकता है, जहां ओबीसी आबादी अधिक है।

बता दें कि आज एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3:2 के बहुमत से ए​एडमिशन और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103 वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2019 में केंद्र द्वारा घोषित 103 वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली 40 याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए।

फैसले का स्वागत करते हुए उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, "सभी गरीब लोगों की एक ही जाति है, वे गरीब हैं। यह आरक्षण देश में एकता लाएगा। मेरी अपील है कि दुनिया के सभी जरूरतमंद लोग एकजुट हों और अपनी लड़ाई लड़ें। बेहतर ज़िंदगी के लिए।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए।"