बीएलओ एक अगस्त से घर-घर जाकर सर्वे करने के निर्देश
पाली,महेंद्र मेवाड़ा
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बलदेवराम धोजक ने बताया कि मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के नाम की दोहरी प्रविष्टि की पहचान के लिए 01 अगस्त 2022 से आधार संग्रहण कार्य बीएलओ द्वारा किया जायेगा। बीएलओ द्वारा एक अगस्त 2022 से घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जायेगा। इसके लिए सम्पूर्ण राज्य समस्त मतदान केन्द्रों पर 04 सितम्बर 2022 (रविवार) एवं 18 सितम्बर 2022 (रविवार) को विशेष शिविर आयोजित होगे। मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को मतदाता द्वारा आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। आधार नम्बर देना पूरी तरह स्वैच्छिक है। मतदाता स्वयं इसके लिए ऑनलाईन फार्म 6 बी एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाईन एप आदि के द्वारा यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है। बीएलओ गरूड़ा एप के माध्यम से फार्म 6बी को ऑनलाईन डिजिटाइज करेंगे।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में संशोधन करते हुए नवीन प्रपत्र जारी किये है। एक अगस्त 2022 से लागू होने वाले नवीन प्रपत्र में फॉर्म 6 में मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए, फार्म 6बी में ईपिक के साथ आधार लिंक करने के लिए, फार्म 7 में मतदाता सूची में नाम विलोपन के लिए, फार्म 8 में विस्थापन के लिए, सुधार के लिए, पुराने ईपिक के स्थान पर नवीन ईपिक प्राप्त करने के लिए, विशेष योग्यजन को चिन्हित करने के लिए नवीन प्रपत्र लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 घोषित किया जा चुका है। कार्यक्रम अनुसार एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 09 नवम्बर 2022 को किया जायेगा एवं अंतिम प्रकाशन तिथि 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। दोवें एवं आपत्तियां 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक, प्राप्त दावे एवं आपत्तियां का निस्तारण 26 दिसम्बर 2022 तक एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता 01 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार (01 जनवरी 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) निर्धारित की गई है। आवेदक जो दिनांक 01 जनवरी को एवं बाद की अर्हता दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को पंजीकरण हेतु पात्र हो रहे है. ये मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र-6 में अग्रिम रूप से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण किया जाना है। ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक मतदाताओं को 02 किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती हो, ऐसे सभी मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन/सुव्यवस्थिकारण किया जाना है। अब ईपिक कार्ड बीएलओ के माध्यम से वितरित नहीं किये जाकर सीधे पोस्टल विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा, मतदाता द्वारा भरे गये एड्रेस पर, वोटर किट के साथ भिजवाये जायेंगे।
बैठक में श्री मांगुसिंह दुदावत, श्री रफीक चौहान, श्री सुनील भण्डारी, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वैष्णव सहित राजनैतिक जनप्रतिनिधि व मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।