राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को

बूंदी, 17 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 दिसम्बर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बूंदी न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत से पूर्व राजीनामा योग्य प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया जा सके।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कीे सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है।

उन्होंने बताया कि आमजन से अपील की जाती है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठाएं साथ ही मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित करने के लिए भी अपील की गई।