असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योमानधन योजना मेगा शिविर हाडोती में लगातार श्रम विभाग द्वारा लगाए जा रहे-सुमन मठसिंहला
कोटा 14 फरवरी। समाज सेविका सुमन मठसिंहला ने बताया कोटा संयुक्त श्रम आयुक्त कमल सिंह चांदोलिया के निर्देशन में श्रम विभाग द्वारा कोटा हाड़ोती के सभी कस्बों ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं सभी जगह निरंतर सरकार के प्रयासों से मजदूरों के हित में यह मेगा शिविर लगायें जा रहे ताकि मजदूरों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के लाभ मिल सके सुमन मठसिंहला लगातार इन शिविरों में समाज सेविका के रूप में भाग ले रही हैं ताकि शासन प्रशासन को जनता की समस्याओं से अवगत कर सरकार की योजनाओं से जनता वह मजदूरों को फायदा पहुंचाया जा सके असंगठित श्रमिकों के कल्याण के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मेगा शिविर संयुक्त श्रम आयुक्त कोटा कमल सिंह चांदोलिया के निर्देशन में श्रम विभाग द्वारा कैथून कस्बे 11 फरवरी को संपन्न हुआ था.
संयुक्त श्रम आयुक्त कोटा कमल सिंह चांदोलिया ने बताया कि असंगठित श्रमिकों के सामाजिक उत्थान एवं कल्याण के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इन योजनाओं में श्रमिकों की पात्रता के बारे में बताते हुए कहा कि इन योजनाओं में निर्माण श्रमिक, नरेगा श्रमिक, आशा वर्कर, मिड-डे-मिल श्रमिक, भूमिहीन कृषक, स्ट्रीटवेन्डर, घरेलू श्रमिक, कुली, धोबी, मोची, रिक्शा चालक, ऑटो चालक एवं इसी प्रकार का स्वयं का व्यवसाय करने वाले श्रमिक सम्मिलित है, जो आयकर दाता नहीं हैं तथा ईएसआई, पीएफ से जुडे हुये न हो एवं जिनकी आय 15 हजार रूपये से कम हो, वे श्रमिक पात्र हैं।
जिला प्रबंधक बीओसीडब्ल्यु बोर्ड ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजनान्तर्गत योजनाओं को जोडा गया है। श्रम विभाग द्वारा ई-श्रम, श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत आगामी 18 फरवरी सीएफसी के पास, केथून में आयोजित किये जाएंगे. शिविर में संयुक्त श्रम आयुक्त विभाग के तकनिकी सहायक आशिफ खान, विशेष सहयोग मे सोनू व जावेद सामाजिक कार्यकर्ता सुमन ने सहयोग दिया।
योजनाओं में मिलने वाला लाभः-
उप-श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम पंजीयन होने पर दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा तथा स्थायी अपंगता पर एक लाख रूपये ,प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम में मासिक अंशदान करने के बाद 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम 3 हजार प्रतिमाह केन्द्र सरकार देगी। यह 18 से 40 वर्ष की आयु वालो के लिये है।
पंजीयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर जिस पर ओटीपी भेजा जा सके, आधार कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक की प्रथम पृष्ट की प्रति लेकर किसी भी नागरिक सेवा केन्द्र पर पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल से भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सभी सूचनाएं सम्पूर्ण रूप से भरने पर श्रमिक का ई श्रम कार्ड तत्काल बनाकर उसे प्रदान कर दिया जाता है जिस पर 12 अंको की पहचान संख्या अंकित होगी.