Ankita Bhandari murder case : कोर्ट ने जांच दल से मांगी स्थिति रिपोर्ट, अगली सुनवाई 3 नवंबर को

जयपुर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को केस डायरी के साथ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए।
बता दें कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कथित तौर पर एक रिसॉर्ट के मालिक ने हत्या कर दी थी, जहां वह एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। आरोप है कि हत्या के बाद यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के निर्देश पर वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाकर अपराध से जुड़े अहम सबूत नष्ट कर दिए गए।

वहीं अंकिता भंडारी की कथित तौर पर रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता द्वारा हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक यह हत्या उस समय की गई जब अंकिता ने एक वीआईपी अतिथि को "अतिरिक्त सेवाएं" देने के लिए मना कर दिया था। इस हत्याकांड ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। अन्य दो आरोपियों के साथ अब जेल में बंद पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे हैं, जिन्हें हत्या के प्रकाश में आने के तुरंत बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था।