इन शर्तों के साथ मिली आर्यन खान को जमानत, जानें यहां पूरा विवरण

जयपुर। लगभग 26 दिन जेल में रहने के बाद आखिरकार आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल बुधवार को जमानत दे दी । आर्यन खान आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं। इस जमानत के साथ हाई कोर्ट ने आर्यन के सामने बहुत सारी शर्तें भी रखी हैं। आइये जानते हैं वो क्या शर्तें हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकता और उसे हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ता है।
उसे आदेश के अनुसार ₹1 लाख का निजी मुचलका जमा करना होगा और अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
शर्तों के अुनसार बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते और आगे से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट जैसे अन्य आरोपियों के साथ बात नहीं करेंगे और मीडिया से बात नहीं करेंगे।
आर्यन खान को भी हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय जाना होगा। अदालत की सुनवाई में भाग लेना होता होगा। और जब भी आवश्यक हो जांच में शामिल होना होता है। यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो अदालत का कहना है कि एनसीबी जमानत रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।
गौरतलब है कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी पर ड्रग्स के छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह तीन हफ्ते से मुंबई की आर्थर रोड जेल में है।
अब जमानत मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को एक विशेष एंटी-नारकोटिक्स कोर्ट में जाना है और फिर रिहाई होगी।