जयपुर। बॉलिवुड किड आर्यन खान को ड्रग्स केस में राहत मिलने के कोई आसान नजर आ नहीं रहे हैं। आज मुंबई के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आर्यन खान की जमानत लेने से इंकार कर दिया। जमानत खारिज होने के बाद आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रहना होगा।
मुंबई के एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को कहा कि आर्यन खान की जमानत याचिका धारणीय नहीं है, और अदालत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सहमत है क्योंकि उनके पास से ड्रग्स को जब्त किया गया था। इसलिए सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई की जानी चाहिए।
अदालत ने दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचट की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इन तीनों को अब राहत पाने के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।
जमानत के खिलाफ दलील देते हुए एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान को रिहा करने से मामले को नुकसान हो सकता है। एजेंसी ने दावा किया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आर्यन खान को वेल नहीं दी जाये। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं इसलिए ऐसा हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाये। एनसीबी ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे सबूत और चीजें हैं तो इस स्तर पर जमानत जैसी सुरक्षा जांच में बाधा डालेगी। वहीं आर्यन खान के वकील, सतीश मानेशिंदे ने तर्क दिया कि एनसीबी को उनके मुवक्किल के पास या उसके बैग में ड्रग्स नहीं मिला था। तो केवल मोबाइल चैट के आधार पर ही केस मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।