सावधान! अगर ये काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा पीएफ का पैसा

जयपुर। अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपके लिये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सूचना है। ईपीएफओ ने अब अपने नियमों में कुछ ​बदलाव कियें हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के ग्राहकों को 1 सितंबर से पहले अपने आधार कार्ड को भविष्य निधि (पीएफ) खातों से जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जायेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को पीएफ यूएएन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
बता दें कि इससे पहले ईपीएफओ बिना आधार लिंक वाले यूएएन अकाउंट में मंथली पैसे भेज रहा था। लेकिन अब नियम सख्त कर दिये हैं। इससे पहले भी ईपीएफओ ने ग्राहकों को 1 जून, 2021 तक अपने आधार कार्ड को पीएफ खाते से लिंक करने का आदेश जारी किया था। अब इसे बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 तक कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया। धारा 142 संहिता के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान करती है।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन ने कहा है कि “आधार को UAN से जोड़ना अनिवार्य है। 1 सितंबर 2021 से प्रभावी, नियोक्ता उन मामलों के लिए पीएफ नहीं भेज पाएंगे, जहां आधारकार्ड को पीएफ अकाउंट से नहीं जोड़ा गया है। वहीं ईपीएफओ ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारी का पीएफ अकाउंट आधार नंबर से लिंक करवाये।