Banswara: उदयपुर संभाग की बांसवाड़ा एडीजे कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. पांच साल पहले 36 साल की महिला और 12 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति नवीन कुमार चौधरी ने हत्या को दुर्लभ किस्म की हत्या माना। 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया। मुकदमे के बाद पुलिस 50 वर्षीय पति को जेल ले गई। अपर लोक अभियोजक शाहिद खान ने बताया कि घटना बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की है. मतसुला गांव में रूपा मीणा ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी इटारी और 12 वर्षीय बेटे दिलीप की बेरहमी से हत्या कर दी. 16 जून 2018 को पिता हीरा ने रूपा मीणा के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
15 जून की दोपहर 2 बजे रूपा मीणा के घर से चीखने की आवाज सुनाई दी। तेज आवाज सुनकर हीरा की नींद टूट गई और दौड़कर रूपा मीणा के घर की तरफ गया। रूपा मीणा को घर में पत्नी इटारी और बेटे दिलीप को डंडे से बेरहमी से पीटते देखा गया। हीरा के चिल्लाने पर रूपा मीना मौके से भाग निकला। घायल लड़के की मां को कार से अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में महिला की मौत हो गई। दिलीप को बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया। दो दिन अस्पताल में इलाज के बाद दिलीप की भी मौत हो गई।