ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' मिलने का दावा, कोर्ट ने डीएम को क्षेत्र सील करने का आदेश दिया

जयपुर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान परिसर में शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है वह कीमत पत्थर पन्ना का बना हुआ है और हरे रंग का है। शिवलिंग का उपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है।

क्षेत्र सील करने का आदेश दिया
वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया जहां अदालत के आदेश के अंतिम दिन के दौरान कथित तौर पर एक 'शिवलिंग' पाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अदालत ने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है, "डीएम, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी सील किए गए क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।"

हिंदू याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने दावा किया कि सर्वेक्षण समिति को परिसर में एक शिवलिंग मिला। मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत आयोग के साथ गए आर्य ने कहा कि उन्हें "निर्णायक सबूत" मिले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से उन्होंने दावा किया, "शिवलिंग…जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी… जैसे ही चीजें स्पष्ट हुईं 'हर हर महावदेव' के नारे मस्जिद परिसर में गूंजने लगे।"

दावे के बाद, वाराणसी की अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा को आदेश दिये कि उस क्षेत्र को सील कर दें जहां शिवलिंग पाया गया है और लोगों को उस स्थान पर जानें नहीं दें। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सील किए गए इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम, पुलिस आयुक्त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडेंट वाराणसी की होगी.

news source: Zee news