फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को एक और मामले में मिली जमानत, लेकिन फिर रहेंगे जेल में

जयपुर। ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज एक और मामले में जमानत दे दी गई, लेकिन फिलहाल वे अन्य दो और मामलों में जेल में ही रहेंगे। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस द्वारा 2018 के एक ट्वीट को लेकर दायर मामले में जमानत दे दी गई थी, जिसके लिए उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। वह उत्तर प्रदेश में दर्ज दो मामलों में जेल में रहेंगे।

फैक्ट चैकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज छह मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को वापस लिया जाए।

मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने उनके चार साल पुराने ट्वीट पर एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म का स्क्रीनशॉट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की भड़काऊ टिप्पणियों के वीडियो को हरी झंडी दिखाने के कुछ ही दिनों बाद उन पर आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक ट्वीट को लेकर लखीमपुर खीरी, हाथरस और सीतापुर में तीन मामले दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कुछ दक्षिणपंथी नेताओं को "घृणा फैलाने वाले" कहा।

लखीमपुर में, सुदर्शन न्यूज के एक कर्मचारी ने जुबैर पर अपने चैनल के इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के कवरेज के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया।

मंगलवार को एक सुनवाई में, जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया था और आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए यूपी सरकार को चार सप्ताह का समय दिया।