जयपुर। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक के उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। उड्डपी में धारा 144 कल यानि 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक रहेगी। इस बीच स्कूलों खोले जायेंगे। धारा 144 के चलते हाईस्कूल के आप पास 200 मीटर के दायरे में भीड इकठ्ठा करने पर पूरी तरह पांबदी रहेगी। वहीं, इस दौरान किसी तरह के जुलूस और नारेबाजी पर पाबंदी रहेगी.
उडुपी जिला प्रशासन ने 144 का आदेश जारी कर दिया है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक स्कूल के आसपास भीड इकठ्ठा नहीं हो सकेगी, इसके अलावा किसी भी प्रकार कि रैली, जुलूस, भाषण या नारेबाजी नहीं की जायेगी।
सोमवार से खुलेंगे स्कूल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक में 10 वीं तक के स्कूल सोमवार से खोले जायेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि स्कूलों में पहले जैसी शांति बहाल रहेगी। बता दें कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने के विवाद को लेकर राज्यभर के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिये गये थे। बोम्मई ने कहा कि प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।
बता दें कि युवा मुस्लिम छात्राओं को उडुपी के एक कॉलेज में प्रवेश करने से मना कर दिया जिसके बाद से कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हो गया। यह मुद्दा पूरे राज्य में फैल गया क्योंकि अधिक कॉलेजों और स्कूलों ने इसी तरह के फरमान जारी किए। छात्रों के विरोधी समूहों ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लड़कियों का विरोध करने वालों ने भगवा स्कार्फ पहन रखा था।