जयपुर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख एवं बिहार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 139 करोड़ के डोरंडा ट्रेजरी घोटाला मामले में जमानत दे दी है। लालू को डोरंडा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।
डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में फरवरी में सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव हिरासत में हैं।
लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, कि "झारखंड उच्च न्यायालय ने सजा के खारिज करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वकील ने दलील दी थी कि उसने इस मामले में अपनी पांच साल की सजा का आधा हिस्सा काट लिया है। लालू प्रसाद यादव ने पहले ही 41 महीने जेल काट ली है। हमने किया था
प्रभात कुमार ने ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के मंगलवार तक निचली अदालत को सूचित किए जाने की उम्मीद है और हम जमानत बांड जमा करेंगे और रिहाई आदेश प्राप्त करेंगे।
बता दें कि डोरंडा कोषागार द्वारा ₹ 139 करोड़ से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें चारा घोटाले के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को पांच साल जेल की सजा सुनाई और ₹ 60 लाख का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को 8 अप्रैल को सीबीआई द्वारा सूचित किया गया था, जो घोटाले की जांच कर रही है कि मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करने के अदालत के पहले के आदेश का एजेंसी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सकता है और अधिक समय के लिए अनुरोध किया गया था।