मोहम्मद जुबैर की जमानत खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

जयपुर। 2018 में "आपत्तिजनक ट्वीट" करने के मामले में गिरफ्तार किये गये ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अदालत जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले, जुबैर को उनकी पांच दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पेश करते हुए, दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्हें हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की है।

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि फैक्ट चेकर के खिलाफ आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के नए आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए शुल्क एफसीआरए या विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के साथ जोड़े गए हैं। लोक अभियोजक ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया, "आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोपों को एफसीआरए की धारा 35 के साथ प्राथमिकी में जोड़ा गया है।"

नई धाराओं में केस दर्ज
मोहम्मद जुबैर पर एक और मामले में केस दर्ज किया गया है जिसमें विदेश से फडिंग का मामला शामिल है। ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए कदम बढ़ा सकती है।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।