अब कार के पीछे की सीट पर लगाना होगा सीट बेल्ट, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

जयपुर। अगर आप राजधानी जयपुर में अपनी निजी कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो यह ध्यान में रखें कि अब पीछे की सीट पर बैठे तीनों सवारियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। जैसे दो पहिया वाहन पर डबल सवारी के लिए दोनों को हेलमेट लगाना जरूरी है अब उसी प्रकार से कार के पीछे बैठी सवारियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा अन्यथा ट्रैफिक पुलिस ₹1000 तक का चालान काट सकती है। इस नए नियम के लिए परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और आदेशों को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। 

शहर में अब तक आगे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों का चालान किया जाता था लेकिन अब नए आदेशों के बाद पीछे की सीट पर केवल तीन व्यक्ति बैठ पाएंगे और तीनों को सीट बेल्ट लगाना होगा नहीं तो चालान काट दिया जाएगा। आदेशों की सख्त कार्रवाई हो इसलिए शहर के चारों एंट्री पॉइंट पर इंटरसेप्टर के साथ यातायात पुलिस तैनात रहेगी। जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें की ओवर स्पीड का चालान करने से पहले पुलिस लोगों की वीडियो तैयार करते हैं और इसके बाद वाहनों को रोककर चालकों को वीडियो दिखा कर चालान की कार्रवाई करते हैं। ऐसे में पीछे बैठे सवारियों के बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।