Rajasthan Crime : राजस्थान के पाली में पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

Jaipur: राजस्थान के पाली जिले की एक पोस्को कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार ने एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपी को वहां से भगाने के आरोपी पिता मनोहर सिंह राजपूत को कोर्ट ने बरी कर दिया. वरिष्ठ अभियोजक कमलेश दवेरा ने बताया कि 24 जनवरी 2022 को आरोपी नरपत सिंह जोधा पीड़िता व उसकी उम्र के दो अन्य बच्चों को बेर खाने की आड़ में ले गया. उसका खेत जो पीड़िता के घर से दूर है। आरोपी ने पीड़िता के साथ आए दोनों बच्चों को वहां से भगा दिया। आरोपी नाबालिक बालिका को लेकर अपने खेत में कुएं के पास ले गया।

आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने अपने स्वेटर से बच्ची का गला घोंट दिया। उसके बाद जब बच्ची की सांस चल रही थी तो आरोपी ने उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई. इस बर्बरता के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा, इसलिए वह शव को कंधे पर उठाकर वापस लौटा और खेत में गेहूं के बीच छिपा दिया.

जब लड़की के दादा और उसकी मां वहां पहुंचे तो आरोपी के कपड़े पर खून देखकर शक हुआ तो उन्होंने उससे पूछताछ की और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी. इसी दौरान आरोपी के पिता मनोहर सिंह भी वहां आ गए, जहां उन्होंने घटना के बारे में बताया। इस बीच आरोपी वृद्ध के चंगुल से भाग गया। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के शव को अपने खेत से कंधे पर उठाकर लगभग आधा किलोमीटर दूर पकाराम खेत में बने कुएं में फेंक दिया. पुलिस और स्थानीय लोगों ने 25 जनवरी को पीड़िता के शव को कुएं से बाहर निकाला था.