जयपुर। 2017 में सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या आरोपी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 16 वर्षीय आरोपी छात्र ने सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या कर दी थी। दोनों गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र थे। इससे पहले, किशोर न्याय बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि आरोपी छात्र पर बालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए न कि किशोर के रूप में।यह देखते हुए कि आरोपी पिछले पांच साल से हिरासत में है, शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी। तत्कालीन कक्षा 11 के छात्र पर एक ही स्कूल के कक्षा दो के छात्र की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जिसे रेंडमली चुना गया था।
बता दें कि सात वर्षीय छात्र को 8 सितंबर, 2017 को स्कूल के वॉशरूम के बाहर गला रेत के साथ पाया गया था। गुड़गांव पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में एक स्कूल बस कंडक्टर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, एक महीने बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसे मामला सौंपा गया था, ने आरोपी को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि उसने प्रद्युम्न की हत्या करना कबूल कर लिया है।
आरोपी की मेडिकल जांच ने मानसिक बीमारी से इंकार किया था, जिसके बाद एक न्यायाधीश ने कहा था कि कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर मानसिक रूप से अपराध करने में सक्षम है।
मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है।