राजस्थान के धौलपुर जिले में आज से लागू होगी धारा 144, ये है कारण

जयपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले में आज से धारा 144 लगाई जायेगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला कोविड 19 को ध्यान में रख कर लिया है। धारा 144 आगामी आदेश तक जारी रहेगी। गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया है कि धारा 144 लागू होने पर जिले में सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन यह कदम धौलपुर जिले में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उठा रहा है। जिला​ मजिस्ट्रेट जायसवाल ने सभी जिलों के निवासियों से सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया।

कोविड की स्थिति पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का Tweet
वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कोराना स्थिति पर बयान देते हुए कहा है कि राज्य में 99% से ऊपर की वसूली दर के साथ कोविड -19 स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी जिसमें बताया कि "पिछले कुछ हफ्तों से, राज्य में नए कोविड मामलों की संख्या 20 के आसपास बनी हुई है। अगस्त के महीने में, राज्य भर में कोविड -19 के कारण एक भी मौत नहीं हुई है जो काफी संतोषजनक है।" उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 153 सक्रिय मामले हैं और स्वस्थ होने की दर 99 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि राज्य में इस समय कोविड महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्थिति को नियंत्रण में रखना हमारे हाथ में है।"