UP News:हेट स्पीच के लिए दोषी ठहराए गये आजम खान, विधायक के रूप में अयोग्य करार दिये गये

जयपुर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2019 के अभद्र भाषा के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उसी मामले में आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रामपुर विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
74 वर्षीय नेता ने अपना विधायक पद खो दिया क्योंकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई विधायक, एमएलसी या सांसद किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की जेल हो जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से। सदन की सदस्यता खो देता है।

आजम खान ने रामपुर (यूपी) से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन मार्च 2022 में यूपी राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी। सपा नेता ने सीतापुर जेल में रहते हुए रामपुर से 2022 का विधानसभा चुनाव जीता था। गुरुवार को आजम खान को जमानत दे दी गई और सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया।

बता दें कि आजम खान को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में नंबर दो नेता के रूप में देखा जाता है, रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में उनके मजबूत अनुयायी हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से समाजवादी नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी से लेकर जमीन हड़पने तक के 87 मामले दर्ज हैं।