UP News: कोर्ट ने बीजेपी विधायक सहित 2 अन्य के खिलाफ उत्पीड़न मामले में केस करने के दिये आदेश

जयपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक अदालत ने पुलिस को एक पूर्व विधायक की बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत पर एक भाजपा विधायक और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की बहू रुचि वर्मा के वकील प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को पीटीआई को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने तिलहर से बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दानिश जो कि स्थानीय तहसील कार्यालय में क्लर्क है और एक महिला सरिता यादव के खिलाफ केस करने का आदेश दिया गया है। सरिता यादव ने दावा किया है कि वह पूर्व विधायक के एक बेटे की दूसरी पत्नी हैं और संपत्ति में हिस्सा चाहती हैं। पूर्व विधायक के परिवार ने उन्हें अपने मृत बेटे की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

रुचि वर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुशवाहा इस बात को लेकर उनके परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुशवाहा ने तहसील कार्यालय से एक रजिस्टर छीन लिया और रोशनलाल वर्मा के मृत पुत्र विनोद वर्मा की पत्नी के रूप में सरिता यादव का नाम शामिल कर लिया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि उन्हें अभी तक अदालत से आदेश की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर, भाजपा विधायक ने दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप राजनीतिक द्वेष से लगाए गए हैं।