जुबैर को यूपी में सभी FIR में मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 6 बजे तक रिहाई का आदेश दिया

जयपुर। आल्ट न्यूज के सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर पर यूपी में दर्ज सभी एफआईआर पर जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे लगातार हिरासत में रखने और अंतहीन दौर की हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा कर देने के आदेश दिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने उन्हें ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, "यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है… एक व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं। वह जो कुछ भी करता है, वह कानून में जिम्मेदार होगा, लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए नहीं कह सकते।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक समेकित जांच की आवश्यकता है, क्योंकि उसने जुबैर के खिलाफ सभी प्राथमिकी को जोड़ दिया और मामलों को यूपी से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने पत्रकार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सीएमएम के समक्ष 20,000 रुपये का जमानत बांड जमा करने के बाद सभी प्राथमिकी में जमानत पर विस्तार करने का निर्देश दिया।

बता दें कि सीतापुर मामले में, पुलिस ने जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है और मई में एक ट्वीट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को “नफरत करने वाले” कहा – हिंदू नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया।