न्यायालय पोक्सों 2 बुंदी द्वारा अपहरण, बलात्कार के मामले में अभियुक्त बाइज्जत बरी
अधिवक्ता बृजराज शर्मा ने की पैरवी.
ब्यूरो चीफ शिवकुमार शर्मा
बूंदी राजस्थान
बूंदी 18 नवंबर,
न्यायालय पोक्सो क्र.स. 2 ने हिंडोली थाना क्षेत्र के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया, ईस्तगासे के आधार पर फरियादी गीता देवी ने थाना हिंडोली में एक रिपोर्ट एफआईआर 281/19 दर्ज करवाकर आरोप लगाएं थे कि 09 मई 2019 को वह अपने पुत्र का ईलाज कराने कोटा गई थी घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी तभी पिछे से उंचा गाँव निवासी हेमराज मीणा ओर साथी आए और उसका अपहरणकर जबरन उठा ले गए और बंधक बनाकर लगातार बलात्कार किया जिस पर पुलिस थानाधिकारी द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया और मामले का पोक्सो में विचार हुआ , विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा 14 गवाह व 11 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए, मामले में अभियुक्त की और से अभिभाषक ब्रजराज शर्मा, सुरेश मेघवंशी, ओमप्रकाश मेघवाल, आदित्य शर्मा ने पुख्ता पैरवी की और न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण , बलात्कार करना नहीं पाया गया तथा पीड़िता की माता गीता देवी ने अभियुक्त से 1 लाख रुपये की मांग की थी तथा नहीं देने पर यह झुठा मामला दर्ज करवाया गया था न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा द्वारा संपूर्ण सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया.