Kota Rape Case : सब्जी बेचने वाली बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया युवक किया रेप, अब भुगतेगा 20 साल का कठोर कारावास

Kota: राजस्थान के कोटा में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में 55 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है।

 
विशेष अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि आठ फरवरी 2021 को एक महिला ने गुमानपुरा थाने में लिखित रिपोर्ट प्राप्त की. इसमें महिला ने कहा था कि वह अपनी 12 साल की बेटी के साथ 1 फरवरी 2021 की शाम 7 बजे डीसीएम मेन रोड पर वेयर हाउस के पास ठेले पर मटर बेच रही थी. कुछ देर बाद वह बेटी को छोड़कर गई थी, जब वो वापस आई तो उसकी बेटी नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो उसे शक था कि विनोद मीणा ही उसकी बेटी को लेकर गया है. पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। 

पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी विनोद मीणा ने बच्ची को बहला फुसला कर टोंक जिले के देवली ले गया और किराए के मकान में रहने लगा. वह युवती के साथ दुराचार करता रहा। पुलिस ने अपह्रत बच्ची को बरामद  कर उसका बयान दर्ज किया और मेडिकल जांच कराई। बयान और मेडिकल जांच में युवक के साथ दुव्र्यवहार का खुलासा हुआ। उसके बाद आरोपी विनोद मीणा (25) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप न्यायालय में पेश किया गया। कोटा निवासी विनोद के खिलाफ वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

साथ ही सबूत के तौर पर 28 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376(3) के तहत 20 साल सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.