Kota: ट्रेनों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही

ब्यूरो चीफ़ शिवकुमार शर्मा
कोटा राजस्थान

कोटा रेल मंडल में छः माह में 372 प्रकरण दर्ज कर 2.35 लाख का जुर्माना वसूला गया

कोटा 19 जुलाई,2023 । मंडल में डीआरएम मनीष तिवारी के मागदर्शन, मंडल सुरक्षा आयुक्त ए. नवीन कुमार एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय के नेतृत्व में कोटा मंडल से प्रारम्भ एवं वाया कोटा जाने वाली विभिन्न गाडियों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।
 कोटा रेल मंडल के रेल सुरक्षा बल के द्वारा इस वर्ष जनवरी से जून छः माह में विभिन्न गाडियों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कुल 372 प्रकरण दर्ज किये हैं। इन आरोपियों का प्रथम अपराध होने के कारण न्यायालय के द्वारा रूपये 2,34,855 (दो लाख चौतीस हजार आठ सौ पचपन रूपये) का आर्थिक दंड वसूल करके छोड़ा गया है। 
रेल अधिनियम की धारा 141 के अनुसार यदि कोई यात्री या अन्य कोई व्यक्ति अनाधिकृत चेन पुलिंग करेगा तो उसे एक वर्ष तक की कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय है।
भविष्य में ट्रेनों के अनाधिकृत चेन पुलिंग मामलों को रोकने के लिए उठाये गये सख्त कदम:-  कोटा रेल प्रशासन ट्रेनों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के रूप में भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण में रेल सुरक्षा बल न्यायालय को, पकड़े गये व्यक्ति ने पहले भी अनाधिकृत चेन पुलिंग की है या नहीं के रिकार्ड की जानकारी एवं चेन पुलिंग के कारण रेलवे को होने वाले राजस्व की क्षति की भी जानकारी देगा जिससे न्यायालय आरोपी को आर्थिक दंड के साथ जेल भी भेज सके।
अपील:- रेल प्रशासन सभी यात्रियों से अपील करता है कि अनाधिकृत चेन पुलिंग ना करें ऐसा करना दंडनीय अपराध है इससे सहयात्री को असुविधा एवं रेलवे राजस्व की क्षति होती है।