राजस्थान में कारोना की नई गाइडलाइन जारी की गई, लगाये ये महत्वपूर्ण प्रतिबंध

जयपुर। राजस्थान में कोविड—19 की संभावित तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाते हुए नई कोराना गाइड़ लाइन जारी की है। नये प्रतिबंधों की सूची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक अकांउट से Tweet की है। आइये यहां हम आपको इनकी जानकारी देते हैं।

RT-PCR जांच करना अनिवार्य
विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत / होम क्वारंटीन किया जायेगा।


घरेलू हवाई यात्रा / ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले
यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट / आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत / होम क्वारंटीन किया जायेगा। उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार

शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में
जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/ हेरिटेज) के समस्त सरकारी / निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए आगामी 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा।
राज्य के अन्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण संस्थानों (विद्यालय / कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।

विवाह समारोह आयोजन के संबंध में
विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड बाजा बादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.ine-intimation MARRIAGE या हैल्पलाइन 181 पर देनी होगी।
विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी मास्क, सनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी / अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है।

विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एव संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको 7 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक अनुमत नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / घरना प्रदर्शन / जुलूस मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी।