राजस्थान सरकार ने जारी की नई कोराना एवाइजरी, जानें यहां पूरा विवरण

जयपुर। । कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की हैं जिसमें महत्पूर्ण फैलसे लिये गये।
ये लगे प्रतिबंध
● सिटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

● रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे होगी। इसके अलावा रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक होगी।

• प्रदेश में 3 जनवरी, 2022 से समस्त सिनेमा हॉल / चिवेटर / मल्टीप्लेक्स / ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोराना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा।
• नववर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्ट्स का संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त रात्रि 10:00 बजे से 12:30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन पये में 2 घण्टे (रात्रि 11:00 बजे से 01:00 बजे तक) की छूट रहेगी।
उपरोक्त निर्णय तत्काल रूप से लागू होंगे।

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता

विशेषज्ञों के अनुसार जिन्होने कोविड वैक्सीन की दोना डोज ले ली है, उनमें कोरना के नये वैरिएंट (क्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।

● समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित
बस ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। • समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि ये कोविड-19 की दोनो डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।

● प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोराना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो, के लिए रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

• समस्त मॉल्स / दुकाने एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी

• सभी प्रकार के मीठ-गाड़ वाले सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्योहारा / शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसका पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।