नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आरोपी को 3 वर्ष कारावास की सजा
राजसमन्द। नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आरोपी भेरूलाल निवासी प्यारेलाल पुलिस थाना भीम को पोक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 3 वर्ष कारावास तथा ₹2000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया, विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 28/ 1/ 2022 को पीड़िता की माता ने थानाधिकारी पुलिस थाना भीम को एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 27/ 1/ 2022 को शाम करीब 5:30 बजे उसकी लड़की घर से बाड़े में जा रही थी तभी भेरूलाल उसके घर के सामने से उसकी बच्ची को पकड़कर उसके घर के अंदर ले गया व उसको डराया व उसके साथ अश्लील हरकत की ।
जब भेरूलाल उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, तो पीड़िता चिल्लाई जिस पर उसकी बहन आ गई तो भेरूलाल ने पीड़िता को छोड़ दिया । फिर उसकी बच्ची उसके पास घर पर आई व उसे सारी बात बताई ...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीम द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जा कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त भेरूलाल के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
न्यायालय में पीड़ित बालिका व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 16 गवाहों के बयान कोर्ट में परीक्षित करवाएं तथा 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त भेरूलाल पिता प्यारेलाल निवासी कालादेह पुलिस थाना भीम को दोष सिद्ध घोषित किया गया ।