जपपुर। थप्पड प्रकरण में फंसे भाजपा के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।
बता दें कि कुछ दिनों पहले नारायण ने महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने की बात कही थी। जिसको लेकर नवराणे पर तीन स्थानों पर केस दायर कर दिया गया था। नासिक में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था
इसके बाद नारायण राणे ने एक याचिका दायर की जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के द्वारा की गई। इस दायर याचिका में उन्होंने नासिक में दर्ज एफआईआर और भविष्य में दर्ज होने वाले अन्य सभी मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य नारायण राणे को मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को "थप्पड़" मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के करीब नौ घंटे बाद रायगढ़ के महाड में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी राज्य में उनके खिलाफ चार अन्य एफआईआर दर्ज हैं। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को दो सितंबर को पूछताछ के लिए समन किया है
नासिक पुलिस ने नारायण राणे को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें 2 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर मंत्री इस उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।