देश में युवा मतदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। यह जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी गई है कि अब युवा लोग वोटर आईडी के लिए वर्ष में चार बार पंजीकरण कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि नए मतदाता अपनी पहचान करने के लिए पंजीकरण के समय आधार संख्या दे सकते हैं। निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी, 2023 को 18 साल पूरा करने वाले लोग भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, अब युवा वोटर आईडी के लिए वर्ष में चार बार पंजीकरण कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार संख्या दे सकते हैं। मतदाता की सूची में नाम जोड़ने के बाद, प्रत्येक मतदाता के लिए इपिक कार्ड जारी किया जाएगा। जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, वे 1 अगस्त से 31 मार्च, 2023 अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए, अभियान 1 अगस्त, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक चलाया जाएगा। अभियान में मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक नाम की संख्या आधार से जुड़ी होगी। इसके लिए, मतदाता आईडी के लिए आवेदन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 1 दिसंबर तक किए जा सकते हैं
इसके अलावा, वोटर कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, जो 1 अगस्त, 2022 से मान्य होगा। अब वोटर कार्ड बनवाने से लेकर नाम, पता और आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कराने के लिए फार्म में जो बदलाव किए गए हैं, वह जल्द ही लोगों को उपलब्ध होंगे.