क्या जेल से रिहा होंगे Raj Kundra..? बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को.....

जयपुर। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी हुए बिजनेस मैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा तथा उनके सहयोगी रयान थोरपे द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मुबंइ हाइकोर्ट ने सोमवार को उनके द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में कथित तौर पर ऐप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री के निर्माण और स्ट्रीमिंग से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
वहीं, हाईकार्ट ने याचिका सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क दिया कि कुंद्रा की जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, और सबूत नष्ट कर दिये ​थे। तलाशी के दौरान, पुलिस ने कुंद्रा के कार्यालय से एक लैपटॉप जब्त किया जिसमें 68 अश्लील वीडियो बरामद किए गए। चहीं कुंद्रा के वकील ने दावा खारिज कर दिया था। राज कुंद्रा और उनके साथी थोरपे ने दायर याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध रूप से हुई है। क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया था। दोनों ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिये जायें और गिरफ्तारी के बाद एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के दो आदेशों को रद्द किया जाये। धारा 41ए के अनुसार, पुलिस उन मामलों में जहां गिरफ्तारी वारंट नहीं है, आरोपी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है।
बता दें कि कुंद्रा को मुबंई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, वहीं कुंद्रा की फर्म में आईटी प्रमुख के रूप में कार्यरत थोर्प को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। दोनों अब न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।