केंद्र सरकार ने 9 राज्यों ने जांच एजेंसी सीबीआई से आम सहमति वापस ली

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत नौ राज्यों ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को मिली सामान्य सहमति वापस ले ली है.
दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता होती है, उन्होंने एक लिखित उत्तर के माध्यम से राज्यसभा को सूचित किया।

डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार, सीबीआई को विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों की निर्दिष्ट श्रेणी की जांच के लिए राज्य सरकारों द्वारा एजेंसी को उन निर्दिष्ट मामलों को दर्ज करने और जांच करने में सक्षम बनाने के लिए एक सामान्य सहमति प्रदान की गई है, कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा।

उन्होंने संसद को बताया कि नौ राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।