दिल्ली हिट एंड रन मामले में एक आरोपी की जमानत पर कोर्ट ने सुनवाई 12 जनवरी तक स्थगित

जयपुर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को कंझावला मौत मामले के सात आरोपियों में से एक आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले में छह आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। लिंक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आशुतोष की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि संबंधित न्यायाधीश आज के लिए उपलब्ध नहीं थे।

अधिवक्ता शिल्पेश चौधरी ने संबंधित न्यायाधीश से मामले को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल की अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था.

दिल्ली पुलिस के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया था कि जांच प्रारंभिक चरण में है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। वहीं आरोपी आशुतोष के अधिवक्ता शिल्पेश चौधरी ने जमानत के लिए अपनी अर्जी लगाई थी। वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ धाराएं 201, 212 और 120बी पार्ट 2 हैं और ये धाराएं जमानती प्रकृति की हैं।


उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी भूमिका केवल इतनी थी कि उन्होंने कथित तौर पर अपनी कार अपने दोस्त को दे दी और उसे पार्क कर दिया। उन्होंने कार की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग किया। कोर्ट ने कहा, 'फिलहाल आशुतोष के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 है।'