Bundi: जिला उपभोक्ता आयोग बूंदी ने किसानों को दिलवाया उनका अधिकार
ब्यूरो चीफ़ शिवकुमार शर्मा
बूंदी राजस्थान
बूंदी 2 मई। जिले के हिंडोली तहसील के धाभाइयों का नया गांव, बहादुरपुरा व दोदुंडा क्षेत्र के किसानों की खेत पर कार्य करते समय सांप के काटने से, पेड़ गिर जाने से व दवा छिड़कते समय उसके प्रभाव में आ जाने से मृत्यु हो गई किसानों के आश्रितों ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत कृषि उपज मंडी बूंदी के समक्ष मिलने वाली राशि प्राप्त करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जो कि कृषि उपज मंडी समिति बूंदी द्वारा किसानों की मृत्यु मापदंडों के अनुसार नहीं मान कर उनके आवेदन निरस्त कर दिए किसानों के परिवारजनों ने एडवोकेट मुकेश जोशी ,रंजना जोशी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग बूंदी की शरण लेकर कार्यवाहीया की जिस पर आयोग अध्यक्ष रविंद्र कुमार माहेश्वरी व सदस्य संतोष जाखल ने दोनों पक्षों की बहस सुन कर 25 अप्रैल 2023 को परिवाद स्वीकार कर राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 के अधीन संशोधित आदेश दिनांक 3 /12/2014 के अनुरूप प्रत्येक मृत किसान के परिवार को दो दो लाख रूपये परिवाद प्रस्तुति की दिनांक से 9% वार्षिक ब्याज व ₹25000 मानसिक संताप व परिवाद खर्च स्वरूप दिलवाने के आदेश पारित किए।