Bundi : पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ व यौन दुर्व्यवहार के मामले में मां व प्रेमी को 5-5 साल की सजा, भेजा जेल

ब्यूरो चीफ़ शिवकुमार शर्मा
बूंदी राजस्थान 


बूंदी 26 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट प्रकरण के अनुसार न्यायाधीश सलीम बदर द्वारा लगभग 5 वर्ष पुराने मामले में किशोरी पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ व यौन दुर्व्यवहार के मामले में किशोरी की मां की प्रेमी विकासनगर बूंदी निवासी आशीष निंबार्क व मां को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ता. हिं. व धारा 7, 8, 16,17 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार देते हुए दोनों को पांच पांच साल के कठोर कारावास व 50 हजार  50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
मामले के अनुसार बूंदी निवासी नाबालिग किशोरी ने वर्ष 2018 में अपने रिश्तेदार को सूचित करवाया कि उसकी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया तथा वो उसके सामने ही अश्लील हरकतें व अवैध संबंध कायम करते हैं । उक्त प्रेमी उसके साथ भी यौन दुर्व्यवहार कर रहा है, इस पर रिश्तेदार ने तत्काल पुलिस अधीक्षक बूंदी को हालात की जानकारी दी इस पर उनके निर्देश पर मानव तस्करी यूनिट की प्रभारी द्वारा तत्काल छापा मारकर किशोरी को मुक्त कराया तथा उसके बयान लिए इस घटनाक्रम पर महिला थाना बूंदी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां व उसके प्रेमी को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जसीट प्रस्तुत की । ट्रायल के दौरान आरोपी जमानत पर आजाद थे । 
इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता उसके पिता अन्य गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर फरियादी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद बाकलीवाल ने दलीलें दी कि सभ्य समाज में मां ही अपनी संतानों की रक्षक व प्रेरणा होती है । इस मामले में कलयुग की मां ने अपने प्रेमी के साथ गंदी व अश्लील हरकतें अपनी नाबालिग युवा पुत्री के सामने की तथा प्रेमी ने पीड़िता पुत्री के साथ भी अमर्यादित हरकतें व यौन दुर्व्यवहार किया जो गंभीर सामाजिक अपराध भी है इस मामले में घटना के समय धरना प्रदर्शन भी हुए थे। न्यायालय ने अपने फैसले में आरोपों को प्रमाणित पाया और अभियोजन की दलीलों से सहमत होकर मां व  प्रेमी को दोषी करार देते हुए सजा देकर जेल भिजवाया।