अवैध जमीन खरीदने के मामले में गिरफ्तारी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की याचिका खारिज
जयपुर। बीकानेर में सरकारी जमीन की अवैध खरीदारी के मामले में राजस्थान में उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में इस मामले में रॉबर्ड वाड्रा की को गिरफ्तार नहीं करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की राहत जरूर दी, जिस दौरान वे कोर्ट के दो जजों की बेंच के पास जा सकते हैं।
मुख्य आरोप यह है कि वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नाम की एक फर्म के माध्यम से - महेश नगर नाम के एक बिचौलिए का इस्तेमाल करके - 2012 में बीकानेर जिले में 275 बीघा सरकारी जमीन अवैध रूप से खरीदी, जिसे स्टील प्लांट के लिए बड़े पैमाने पर मुनाफे में बेच दिया गया था। वाड्रा ने जोधपुर उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनसे पूछताछ करने की जरूरत है तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईडी ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को चुनौती दी थी। उनसे पहले 2019 में पूछताछ की जा चुकी है, और सौदे में किसी भी तरह की अवैधता से इनकार करना जारी रखा है।