नई दिल्ली: भजनपुरा पुलिस मुख्यालय की पुलिस ने बुधवार को राष्ट्रीय ध्वज से स्कूटी साफ करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ लिया। सार्वजनिक बैनर के साथ स्कूटी की सफाई का आरोपित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोपित 52 वर्षीय इरफान भजनपुरा के उत्तरी घोंडा का रहने वाला है। पकड़े जाने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोकप्रिय हो रहा था। जिसमें एक शख्स राष्ट्रीय ध्वज से अपनी स्कूटी साफ करता नजर आया। पुलिस ने जब वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि वीडियो भजनपुरा के उत्तरी घोंडा का है। बुधवार को इलाके में पहुंची पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसकी पहचान की और उसे पकड़ लिया। स्कूटी और सार्वजनिक बैनर भी दोषियों से स्वस्थ हो गए। उस समय से उन्हें जमानत मिल गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उसे समय-समय पर जांच के लिए बुलाया जाएगा।
हवाई टर्मिनल पर भारतीय झंडे का अपमान करने वाले दोषी पक्ष पर 2,000 रुपये का जुर्माना और 20 तिरंगे झंडे बांटने की सजा सुनाई गई थी। इन बैनरों को बच्चों के उपचारात्मक घरों, मदरसों और विभिन्न स्थानों पर जाकर उन्हें प्रसारित करने के लिए संपर्क किया गया था। असम का रहने वाला तारिक अजीज 8 मई को दुबई से आईजीआई एयर टर्मिनल आया था। वहां उसने जमीन पर भारतीय बैनर बिछाकर नमाज को पढ़ना शुरू किया था और सीआईएसएफ ने उसे पकड़ लिया।
ध्वज को सम्मान के साथ रखना चाहिए। किसी अन्य ध्वज के साथ उड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगे का स्तर सबसे ऊपर हो। घिसे-पिटे बैनर को कभी नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पोशाक या वर्दी या किसी पोशाक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किनारे, पानी नहीं रखना चाहिए और उठाते समय इन चीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसका उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को लपेटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।